पश्चिम बंगाल पुलिस और सीबीआई के बीच घमासान अब सियासी रंग ले चुका है । चिट फंड केस में कोलकाता पुलिस के घर छापा मारने गई सीबीआई टीम के अधिकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया हालांकि बाद में छोड़ दिया गया । उधर सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है और रविवार रात से धरने पर बैठीं हैं । जबकि बीजेपी का आरोप है कि ममता दोषियों को बचाने के लिए ये सब कर रही हैं । ऐसे में सीबीआई के अधिकारी और राज्य के अधिकार को समझना जरूरी है ।
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CBI दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैबलिशमेंट एक्ट के तहत काम करती है । जिसके मुताबिक किसी भी राज्य में जांच करने से पहले उसे राज्य सरकार की मंजूरी लेना जरूरी होता है ।
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सीबीआई के न्यायिक दायरे में सिर्फ केंद्र सरकार के विभाग आते हैं, इसलिए अगर कोई राज्य किसी मामले की जांच करना चाहता है तो वो सीबीआई जांच की सिफारिश करता है ।
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अगर किसी कारणवश राज्य सरकार सीबीआई को इजाजत नहीं देती है तो सीबीआई दिल्ली में ही केस रजिस्टर कर सकती है ।CRPC की धारा 166 के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी लोकल कोर्ट से मंजूरी लेकर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर जांच-पड़ताल कर सकता है ।
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दिल्ली पुलिस स्थापना कानून 1946 की धारा 6 के तहत कोई भी राज्य CBI को अपने राज्य में जांच-पड़ताल की सामान्य सहमति देता है । जिसे राज्य जब चाहे वापस भी ले सकता है ।
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राज्यों की ओर से जारी सामान्य सहमति के बाद भी अगर राज्य किसी मामले की सीबीआई जांच करना चाहता है तो उसे केंद्र सरकार से सिफारिश करनी पड़ती है ।
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पिछले साल सीबीआई निदेशकों के बीच एक दूसरे पर लगाए गए रिश्वतघोरी के आरोप के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में सीबीआई के दखल की सामान्य समहित वापस ले ली ।
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सीबीआई से सामान्य सहमति वासप लेते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि सीबीआई का अब राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है इसलिए राज्य में सीबीआई की गतिविधियों पर पाबंदी लगाई जाती है।
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पश्चिम बंगाल से पहले आंध्र प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम में भी सीबीआई पर रोक लग चुकी है ।
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इसी साल जनवरी में छत्तीसगढ़ ने भी सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले ली ।
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अगर राज्य सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले चुका है, लेकिन अदालत के निर्देश पर किसी मामले की जांच सीबीआई कर रही है तो छापेमारी या फिर सर्च कार्रवाई से पहले सीबीआई को राज्य सरकार की मंजूरी लेना जरूरी होता है ।
तब तो पश्चिम बंगाल सरकार ने यह कझम बिल्कुल अपने अधिकार क्षेत्र के तहत उठाया है।